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एडवाेकेट मर्डर केस: भूपिंदर ने कोर्ट में कहा, केविन शशांक के पास बिना लाइसेंस की पिस्टल
शहरकेबहुचर्चित एडवोकेट अमरप्रीत मर्डर केस की सुनवाई बुधवार को मोहाली जिला अदालत में हुई। पुलिस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तरसेम मंगला की कोर्ट में केस के सभी आरोपियों को पेश किया।
कोर्ट में सरकारी पक्ष की ओर से हथियार चैक करने वाले भूपिंदर सिंह के बयान दर्ज किए गए। भूपिंदर सिंह ने कोर्ट में गवाही थी। घटना के समय केविन शशांक ने जिस पिस्टल से फायर किया था, वह पिस्टल बिना लाइसेंस की थी। इनके अलावा डीसी ऑफिस के क्लर्क गुरमीत सिंह के भी बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने पिस्टल की जांच करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने दोनांे के बयान दर्ज कर केस की अगली सुनवाई 25 फरवरी की तय कर दी।
इन आरोपियों को किया कोर्ट में पेश
पुलिसने कोर्ट में आरोपी धर्मेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह खट्टू, सुनील भनोट उर्फ छोटी, रजत शर्मा, केविंन शशांक, दीपक कौशल उर्फ गोला, विशाल शेराफत, सनबीर सिंह और ओंकार सिंह को पेश किया।
यहथा मामला
27फरवरी 2013 को फेज-3बी1 की एक कोठी में बतौर पेइंग गेस्ट रहने वाले युवकों ने कोठी न. 285 के एडवोकेट अमरप्रीत सिंह सेठी पर पार्किंग के मामूली विवाद को लेकर गोलियां दाग दी थी। पीजी में अपने दोस्त के पास आने वाले युवक एडवोकेट सेठी के घर के बाहर अपनी गाड़ियां पार्क करते थे। उन्हें रोकने पर दोनों पक्षों मंे झगड़ा हो गया था। इस पर आरोपी धर्मेंद्र सिंह उसके साथी एडवोकेट अमरप्रीत सेठी पर गोलियां चलाकर फरार हो गए थे। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
{पुलिस ने नौ आरोपियों को किया कोर्ट में पेश, अगली सुनवाई 25 को