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पिस्टल रखने के आरोप में चार को 3-3 साल कैद

7 वर्ष पहले
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पिस्टल रखने के आरोप में चार को 3-3 साल कैद

मोहाली| अदालतमें हरियाणा के रहने वाले चार युवकों सचिन वालिया, सचिन कुमार, रमेश चंद दलवीर को ऑर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों को 31 जनवरी 2009 में चैकिंग के दौरान पकड़ा था। आरोपी गाड़ी में मोहाली की तरफ रहे थे।