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एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो को 10-10 साल की सजा

7 वर्ष पहले
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अितरिक्तजिलाएव सेशन हरीश आनंद की अदालत ने आज दो विभिन्न एनडीपीएस के मामलों में दो व्यक्तियों को 10-10 साल की सजा 1-1 लाख रुपए जुर्माना िकया है। जुर्माना अदा करने पर दोनों ही मामलों में दोिषयों को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पहले मामले में आरोपी दलजीत िसंह पुत्र भोला िसंह िनवासी वार्ड नंबर 2 मोरिंडा को मोरिंडा पुिलस ने 6 मार्च 2013 को गुंमट चौक के पास से 1200 एमएल नशीला तरल पदार्थ काबू िकया था। आरोपी के िखलाफ पुिलस ने मोरिंडा पुुिलस ने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज िकया था।

इसी तरह दूसरे मामले में भी मोरिंडा पुिलस ने आरोपी रणजीत िसंह पुत्र सुखराम िसंह निवासी मोरिंडा को मोरिंडा पुिलस ने गुप्त सूचना के अाधार पर बाईपास पर बने ओवर ब्रिज के पास से 23 शीशी रैक्सकॉफ के समेत काबू िकया था। पुिलस ने आरोपी के िखलाफ एनडीपीएस एक्ट ड्रग एंड कॉस्टमैटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज िकया था। इन्ही दो मामलों में अदालत ने वीरवार को सजा सुनाई है।