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एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो लोगों को 10-10 साल की सजा
एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो लोगों को 10-10 साल की सजा
रोपड़| अतिरिक्तजिला एव सेशन हरीश आनंद की अदालत ने आज दो विभिन्न एनडीपीएस के मामलों में दो व्यकितियों को 10-10 साल की सजा 1-1 लाख रुपए जुर्माना िकया है। जुर्माना अदा करने पर दोनों ही मामलों में दोिषयों को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पहले मामले में आरोपी गुरजिंदर िसंह पुत्र करनैल िसंह िनवासी चारपत्ती(खरड़) को मोरिंडा पुिलस ने 4 फरवरी 2013 को बंगीयां मोड़ से मोटरासाइकल(पीबी 27 सी 2337) से 500 एमएल नशीले तरल पर्दाथ 900 नशीली गोिलयों समेत काबू िकया था। आरोपी के िखलाफ पुिलस ने मोरिंडा पुुिलस ने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज िकया था। इसी तरह दुसरे मामले में भी मोरिंडा पुिलस ने आरोपी मनिंदर कुमार पुत्र प्रेम कुमार िनवासी गांव मकड़ोना को मोरिंडा पुिलस को गुप्त सूचना िमली थी कि आरोपी अपने घर में नशीली दवाई बेचने का काम करता है। पुिलस ने आरोपी से 23 शीशी रिकोडेक्स के समेत काबू िकया था। पुिलस ने आरोपी के िखलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज िकया था। इन्ही दो मामलों में अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई है।