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एनडीपीएस एक्ट के तहत एक दोषी को दस साल की सजा
रोपड़ |अतिरिक्त जिलाएवं सैशन जज हरीश अनंद की अदालत ने एनडीपीएस मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा एक लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार मोरिंडा पुलिस ने 4 मार्च 2013 को आरोपी जोध सिंह पुत्र जगदेव सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 मोरिंडा को नए रेलवे स्टेशन मोरिंडा के पास से 1400 एमएल नशीले तरल पदार्थ समेत काबू किया था। मोिरंडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत ने अारोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है।