मुंबई. एआईबी शो में अश्लील टिप्पणी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार और मुंबई पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा है। अदालत ने 3 मार्च तक तीनों से मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस संबंध में डा. शर्मिला घुगे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति वीएम कानडे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील श्याम देवानी ने कहा कि कार्यक्रम अश्लील और आपत्तिजनक था।
इस पर एआईबी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि यह एक मनोरंजक कार्यक्रम था। इसे इसी तरह देखा जाना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम देखने वालों को यह पता था कि यह किस तरह का कार्यक्रम है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील देवानी ने यह कहकर आपत्ति जताई कि मनोरंजन के नाम पर किसी भी हद तक जाने की छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने दलील दी कि कार्यक्रम सिर्फ उस दौरान मौजूद लोगों ने नहीं देखा बल्कि इसे बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। जिससे इसे लाखों लोगों ने देखा। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।