मुंबई. दाऊद के भाई इकबाल कासकर को मुंबई सत्र न्यायालय ने सोमवार को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। पुलिस ने कासकर को एक रियल इस्टेट एजेंट से मारपीट और हफ्ता मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में गिरफ्तार उसके दो और साथियों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम का भाई है वह पीडि़त को डरा सकता है।
साथ ही पुलिस ने दलील दी कि उसे इस बात की भी जांच करनी है कि मामले में कहीं दाऊद का भी तो हाथ नहीं है। लेकिन कासकर के वकील ने दलील दी कि मामले की जांच के लिए उसे और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को कासकर को 20 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
क्या है मामला
मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में मोहम्मद सलीम शेख नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कासकर ने अपने दूसरे साथियों के साथ उसे नागपाड़ा इलाके में स्थित एक घर में बुलाकर मारपीट की और 3 लाख रुपए का हफ्ता मांगा। जेजे मार्ग पुलिस ने कासकर और उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 385, 323 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। कासकर और उसके साथियों को पुलिस ने 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था।