मुंबई . बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमू(पक्षी) के पालन के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एएस गड़करी की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता जयश्री खडीलकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
क्या कहा याचिका में
याचिका में दावा किया गया है कि इमू फार्मिंग के लिए किसानों ने सरकार की योजना के तहत कर्ज लिया था। लेकिन उन्हें इसमें भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा सरकार उनके कर्ज को मांफ करे।
वित्त मंत्रालय को भेजी है फाइल : सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले से संबंधित फाइल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास निर्णय के लिए भेजी गई है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।