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डाउनलोड करेंमुंबई। मुख्यमंत्री कोटे से फ्लैट आवंटन के मामले में अब विधायकों की राजयोग हाउसिंग सोसायटी भी बॉम्बे हाईकोर्ट के निशाने पर आ गई है। बुधवार को हाईकोर्ट ने सरकार को यह सत्यापित करने को कहा है कि क्या सोसायटी के सदस्यों को भी सीएम के पांच व दो प्रतिशत कोटे से फ्लैट आवंटित किए गए हैं? और क्या सोसायटी के सदस्यों के अन्य फ्लैट मुंबई में हैं?
न्यायमूर्ति अभय ओक व एमएस सोनक की खंडपीठ ने सरकार को खुद अथवा पत्नी के नाम पर सीएम कोटे से दो फ्लैट लेनेवाले 14 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि अवैध तरीके से फ्लैट लेनेवाले लोगों के खिलाफ सरकार मुकदमा चला सकती है और फ्लैट के आवंटन को रद्द कर सकती है।
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