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खाद्य सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश, \'अंत्योदय\' को प्राथमिकता दे सरकार

7 वर्ष पहले
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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून योजना के अंतर्गत अनाज वितरण में अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। साथ ही सरकार को अनाज वितरण व योजना के अमल को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ ने यह निर्देश मुवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

क्या कहा याचिका में : याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील क्रांति एनसी ने कहा कि सरकार ने योजना के संबंध में जो निर्देश जारी किए हंै। उसमें एएवाई कार्डधारकों को अनाज वितरण में प्राथमिकता देने को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जबकि नियम में इस बात का उल्लेख है। लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि एएवाई कार्ड धारक अनाज से वंचित रह जाते हैं।

स्टैंपिंग की प्रक्रिया जारी : सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया है जिससे यह दिखे कि ऐसे कार्ड धारक को अनाज नहीं दिया गया है। वे सिर्फ पूर्व अनुमान के आधार पर दलील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ एएवाई कार्ड जारी किए हैं बल्कि उनके स्टैंपिंग की प्रक्रिया में भी जुटी है।

एक जिले में लगाया शिविर : याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ऐसे कार्ड जारी करने के लिए शिविर आयोजित किए हैं। लेकिन यह काम सिर्फ एक जिले में किया गया था। शेष जिलों में स्थिति ठीक नहीं है। कार्ड की स्टैंपिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। जबकि सरकार ने योजना को अमल में लागू करने का निर्देश दे दिया है। लिहाजा इस योजना के अंतर्गत अनाज के वितरण में एएवाई कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को 26 फरवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।