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डाउनलोड करेंमुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री प्रिटी जिंटा को राहत देते हुए चेक बाउंस मामले में जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया है। साथ ही निचली अदालत को इस मामले में उनकी उपस्थिति से जुड़े मामले के आवेदन पर नियम के हिसाब से निर्णय लेने को कहा है।
न्यायमूर्ति साधना जाधव ने प्रिटी के आवेदन पर सुनवाई के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया। तीन दिन पहले निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ प्रिटी ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। गौरतलब है कि स्क्रिप्ट राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रिटी के खिलाफ निचली अदालत में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया है।
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