मुंबई. बाॅम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि िबना अनुमति के नवरात्र उत्सव व मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग न करें। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पचलग की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पचलग की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिना अनुमति के मस्जिद में लाउस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में एए मुल्ला ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर की थी।
न्यायमूर्ति वीएम कानडे व न्यायमूर्ति प्रमोद कोदे की खंडपीठ में सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान मुल्ला की ओर से पैरवी कर रहे वकील एसजी कुदले ने कहा, मस्जिदों में सिर्फ प्रार्थना व नमाज की सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस मामले को लेकर कोर्ट की ओर से जारी आदेश में सुधार किया जाना चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा, ‘अनुमति लेकर ही नवरात्रोत्सव-गणेशोत्सव मंडल व मस्जिद लाउडस्पीकर बजाए।’ हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।