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पंढरपुर यात्रा पर हाईकोर्ट ने कहा : 'पर्याप्त इंतजाम नहीं किए तो उठाएगी कदम'

7 वर्ष पहले
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मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पंढरपुर यात्रा के दौरान श्रध्दालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए तो वह नंवबर में होनेवाली यात्रा पर पाबंदी लगाने पर विचार करेगी। सोमवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कैंपेन अगेंस्ट मैन्युअल स्कवेंजिंग संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
क्या कहा याचिका में : संस्था ने पंढरपुर में हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है।
दवा का विपरीत असर राज्य सरकार को नोटिस
स्थानीय निकायों के अस्पताल में भर्ती मरीजों को दवाई के विपरीत असर(एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन) मामले की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पीवी हरदास की खंडपीठ ने यह नोटिस सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। याचिका में सरकार को मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग की गई है।
याचिका में साफ किया है कि लेंटिन कमीशन ने काफी पहले दी अपनी रिपोर्ट में साफ किया था कि किस तरह से दवा कंपनियां,एफडीए व नेताओं के गठजोड़ से दवाइयों को खपाया जाता है। इस मामले में एंटी बायोटिक इंजेक्शन से मनपा के एक अस्पताल में 45 मरीज और एक अस्पताल में 18 मरीज प्रभावित हुए है। इसकी जांच होनी जरूरी है।