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संपत्ति कर से जुड़े मामले में शाहरुख खान को बड़ी राहत

7 वर्ष पहले
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मुंबई. संपत्ति कर से जुड़े एक मामले में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में आयकर विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत विभाग ने शाहरुख खान द्वारा अपनी पत्नी गौरी को दी गई राशि में दो करोड़ 28 लाख रुपए ब्याज के रूप में जोड़ा था। यह रकम एसेसमेंट वर्ष 2005-6 में जोड़ी गई थी। शाहरुख ने गौरी को निरब्याज एक करोड 63 लाख रुपए दिए थे।
गौरी ने इस रकम से दिल्ली में एक घर खरीदा था और 63 लाख रुपए के गहने खरीदे थे। मुंबई की अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि संपत्तिकर आयुक्त ने अपने निर्णय को लेकर कोई न्यायसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
विभाग के मुताबिक शाहरुख खान की ओर से अपनी पत्नी को दी गई रकम अप्रत्यक्ष रुप से संपत्ति का हस्तांतरण है। जबकि शाहरुख के वकील ने स्पष्ट किया कि मेरे मुवक्किल ने अपनी पत्नी को एडवांस लोन(अग्रिम ऋण) दिया है। इसे संपत्ति हस्तांतरण का नहीं माना जा सकता है। यह लोन उनकी खाते की बुक में भी रिकार्ड किया गया है। इसलिए इसे संपत्ति का स्थनांतरण नहीं माना जा सकता है।