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पुनर्विवाह के बाद भी राज्य सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को मिलेगी पेंशन

6 वर्ष पहले
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मुंबई. पुनर्विवाह के बाद भी अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन मिलती रहेगी। सोमवार को यह निर्णय राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने लिया। महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्त) नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को अब तक उनके पति की मौत के बाद और पुनर्विवाह से पहले तक पेंशन दी जाती थी।
पुुनर्विवाह के बाद पेंशन बंद हो जाती थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने नियमों में सुधार कर दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को पुर्निववाह के बाद भी पेंशन लागू रहेगी। वित्तमंत्री ने बताया कि सुधारित नियमों के संबंध में जल्द राज्यपाल सी. विद्यासागर राव की मंजूरी ले जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार शासनादेश जारी कर देगी।