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हत्यारे की उम्रकैद की सजा बरकरार, 12 वर्षीय बालक का अपहरण कर की थी हत्या

7 वर्ष पहले
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नागपुर. बालक का अपहरण कर हत्या करनेवाले आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा को उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति भूषण गवई व वी.एम. देशपांडे की संयुक्तपीठ ने आरोपी प्रभुदयाल किसन राठोड़ की उम्रकैद की सजा को यथावत रखते हुए इस आरोपी द्वारा पेश की गई अपील को खारिज कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता राजेश नायक द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए गए प्रकरण के अनुसार वर्धा जिल स्थित गिरपड़ ग्राम में हर वर्ष मेला लगता है। इस गांव में रहने वाला 12 वर्षीय बालक सागर गोपालराव पिसे आकाशझूले का शौकीन होने के कारण यहां आया करता था। यहां उसकी पहचान आरोपी प्रभुदयाल के साथ हुई। 26 मार्च 2010 को सागर स्कूल गया था। वहां से सागर
उसके दोस्त प्रफुल्ल सातपुते के साथ आकाशझूले के पास जाकर खड़ा हुआ। वहां आरोपी प्रभुदयाल आया और उसने प्रफुल्ल को बहला-फुसलाकर वहां से रवाना कर दिया और सागर को अपने साथ ले गया। आरोपी ने सागर के साथ अनैतिक कृत्य कर उसकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर सागर के स्कूल से वापस नहीं लौटने से परेशान सागर की मां ने पुलिस के पास शिकायत की। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और वर्धा जिला अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।