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घरेलू हिंसा कानून की धारा को हाईकोर्ट में चुनौती

7 वर्ष पहले
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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू हिंसा कानून के उस प्रावधान पर जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है जिसके तहत सिर्फ पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज कराने की छूट है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ ने कुसुम हनसोरा की याचिका पर सुनवाई की । इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले एक साल से प्रलंबित है। वे इस मामले में सरकार को जवाब देने के लिए अब समय नहीं देंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने खंडपीठ से इस मामले जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।