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चेक बाउंस के तीन मामलों में जेल व जुर्माना

5 वर्ष पहले
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चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामले में मजिस्ट्रेट खालिद अहमद मोहतराम ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। दो मामले कारोबार से संबंधित हैं जबकि एक दोस्त को दिए गए उधार से संबंधित है। पहले मामले में एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में श्रेयांश ऑटो पार्ट्स के मालिक बृजेश गौर को छह महीने जेल और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार खालसा डीजल एंड आॅटोमोबाइल के मालिक सतपाल सिंह टुटेजा ने 70 हजार रुपए का माल श्रेयांश ऑटो के बृजेश को दिया था, जो बाउंस हो गया था।

दूसरे मामले में दोस्त काे उधार वापस करने के लिए दिया चेक बाउंस होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को छह महीने जेल और एक लाख 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दानिश नगर निवासी प्रदीप त्रिपाठी ने दोस्त संतोष पुरकाम को एक लाख रुपए उधार दिए थे। भुगतान के लिए संतोष ने जो चेक दिया वह बाउंस हो गया था। तीसरे मामले में एक मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मी नारायण इंटरप्राइजेज के पार्टनर नीतेश गोयल ने व्यावसायिक लेनदेन के चलते संजय कुमार सबनानी को 60 हजार रुपए के रिचार्ज कूपन व अन्य सामान दिया था। इसके बदले संजय ने 60 हजार के अलग-अलग चेक दिए। जो कि भुगतान के समय बाउंस हो गए। संजय को छह माह जेल और एक लाख रुपए की सजा सुनाई है।



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