भोपाल गैस पीड़ित मामला : जल्द करो संयुक्त बैठक और रिपोर्ट दो
लीगल रिपोर्टर| जबलपुर/भोपाल
मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल और हेल्थ कार्ड आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भोपाल में एक संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में केन्द्र, राज्य सरकार, मॉनीटरिंग कमेटी, सलाहकार समिति, भोपाल गैस त्रासदी प्रभावित एवं पुनर्वास विभाग के अलावा पीड़तों के लिए संघर्ष कर रही समितियों के सदस्य भी भाग लेंगे। केन्द्र सरकार की ओर से भी बैठक में भाग लेने सहमति दी गई। मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने 16 मार्च तक बैठक की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
पिछली सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग कमेटी ने 7वीं रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में पीड़ितों के लिए प्रस्तावित अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं को नाकाफी बताया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सुझावों पर अमल करने एक संयुक्त बैठक आयोजित करें।