बंदूक लाइसेंस पर सबसे ज्यादा खर्च ग्वालियर में
लाइसेंसी हथियार के शौकीन लोगों की संख्या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ग्वालियर में सबसे ज्यादा है। इसी कारण इनसे फीस और डोनेशन के नाम पर मनमानी वसूली हो रही है। ऐसे लोगों से और वसूली को लेकर अब भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी भी लगा दी गई है। यह 1 हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश के गृह विभाग ने प्रोसेसिंग फीस लेने का आदेश दिया था, इसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया था।
ग्वालियर की आबादी इंदौर, भोपाल व जबलपुर से कम है पर लाइसेंसी हथियारों के मामले में हमारा जिला इन तीनों शहरों से काफी आगे हैं। वर्तमान में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 29 हजार को क्राॅस कर गई है। सरकारी अफसर इस संख्या को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसी कारण लाइसेंस के लिए कई तरह की शर्तें व फीस अपने हिसाब से जोड़ रखी हैं। अभी बंदूक के लाइसेंस पर 10 से 15 हजार तथा रिवाल्वर के लाइसेंस पर 30 हजार रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इसके बाद भी लाइसेंस के आवेदनों की संख्या घट नहीं रही है। एडीएम शिवराज सिंह वर्मा ने कहा, इस दिशा में सरकार को कोई प्रयास करने चाहिए। हमारे जिले में लाइसेंसी हथियारों की संख्या प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में काफी ज्यादा हो चुकी है।
लंबे समय से हो रही है वसूली: पिस्टल-रिवाल्वर के नए लाइसेंस पर रेडक्रास, जनभागीदारी के नाम पर 25 हजार, 315 बोर रायफल के लाइसेंस पर 10 हजार तथा 12 बोर बंदूक के नए लाइसेंस पर 6 हजार रुपए सरकारी खाते में जमा करने होते हैं। लाइसेंस बनने के बाद नवीनीकरण फीस के अलावा समाधान ऑनलाइन फीस के नाम पर पिस्टल- रिवाल्वर व रायफल के लाइसेंसी से दो सौ रुपए व अन्य से सौ रुपए वसूले जाते हैं। अब स्टाम्प ड्यूटी और देनी होगी।
(नोट-प्रदेश के अन्य जिलों में लाइसेंस पर इतना खर्च नहीं आता है। वहां पर न तो रेडक्रास की स्लिप कटती है न जनभागीदारी, डोनेशन के नाम पर कुछ वसूल होती है
14 जनवरी को हाे चुका है स्टाम्प एक्ट में संशोधन
प्रोसेसिंग फीस खत्म होने के बाद अब उतना ही पैसा आवेदक को स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर खर्च करना होगा। इसके लिए स्टाम्प एक्ट में संशोधन 14 जनवरी को हो चुका है। अब नए पिस्टल-रिवाल्वर के लाइसेंस पर 5 हजार स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अन्य तरह के हथियार पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में दो हजार रुपए देने होंगे। लाइसेंस यदि पुराना है तो रिवाल्वर लाइसेंस के नवीनीकरण पर दो हजार का स्टाम्प और अन्य हथियारों के लाइसेंस नवीनीकरण पर एक हजार रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। एडीएम शिवराज सिंह वर्मा ने कहा, अभी नोटिफिकेशन नहीं मिला है, मिलते ही स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जाएगी।
लाइसेंसी हथियार जारी करते वक्त अब स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी
लाइसेंसी हथियारों को जारी करते वक्त अब स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी। आदेश जारी हो चुके हैं। लोग अपनी सुविधा के लिए तय स्टाम्प की कीमत चालान से भी जमा कर सकते हैं। नया ऑर्डर एडीएम कार्यालय में भेज दिया गया है। केएस रावत, वरिष्ठ जिला पंजीयक
स्टाम्प एक्ट