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भोपाल गैस कांड: दो दिन में जवाब दे केंद्र सरकार

5 वर्ष पहले
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भोपाल| हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीडितों के लिए अस्पताल, डिस्पेंसरीज और हेल्थ कार्ड आदि को लेकर दायर मामलों में केंद्र सरकार को जवाब पेश करने दो दिन की मोहलत दी है। मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की है। केंद्र को इससे पहले कई बार मोहलत दी गई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव ने जवाब पेश किया था। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक एनडी जयप्रकाश ने पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने शपथ पत्र पर झूठी जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह किया है।

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