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गाड़ी का रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर शोरूम पर मिलेगा

5 वर्ष पहले
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ट्रायल आज से- 20 से मिलेगी सुविधा
ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | भोपाल

यदि आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमोबाइल कंपनी के शोरूम पर ही तत्काल मिल सकेगा। इसका ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो रहा है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की पहल पर विभाग ने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कराया है।

अभी तक वाहन खरीदार को अतिरिक्त पैसा देकर च्वाॅइस या वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर ही शोरूम से मिलता था। जबकि रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर, खरीदार को आरटीओ से लेना पड़ता है। इसमें खरीदार का समय बर्बाद होता है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 20 फरवरी से यह सुविधा शोरूम से ही मिलने लगेगी।

2 से 5 हजार लग रहे: वर्तमान में नई गाड़ी खरीदने वाले को अपनी च्वाइस का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए दो पहिया के 2 हजार रुपए और चार पहिया के लिए 5 हजार रुपए अतिरिक्त देना पड़ते हैं। यह व्यवस्था भी शोरूम पर जारी रहेगी। ।

वीआईपी के लिए बोली: वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए खरीदार को पहले की तरह ही ऑनलाइन बोली लगाना होगी। 0001 सहित जो भी वीआईपी नंबर सीरीज के बचे होंगे, उनकी कीमत ऑनलाइन चुकाकर वाहन मालिक उसे अलॉट करवा सकेंगे।

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