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लीज नहीं हो तो तुरंत रोकें उत्खनन - हाईकोर्ट

5 वर्ष पहले
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जबलपुर |हाईकोर्ट ने रीवा के जयप्रकाश एसोसिएट्स के मामले में डायरेक्टर माइनिंग भोपाल को आदेश दिए हैं कि अगर उत्खनन बिना लीज, अनुमति या बगैर लाइसेंस के हो रहा है तो उसे बिना समय गवाएं तत्काल रोकें। हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में जेपी सीमेंट एसोसिएट्स पर अवैध रूप से उत्खनन का आरोप लगाया गया है। मामले पर गुरुवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए।

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