हेलमेट नहीं पहना, सड़क हादसे पर 10% कम मिला मुआवजा
भोपाल की अदालत का फैसला
दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए यह खबर अहम है। दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने मुआवजे की राशि इसलिए कम कर दी क्योंकि घायल बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था। मामला 21 नवंबर 2011 का है। सोनागिरी निवासी रमनकिशोर तिवारी मोटरसाइकिल से प्रेस काॅम्प्लेक्स से बोर्ड आॅफिस की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें सिर, हाथ और पैर में चोट आई। शेष | पेज 13 पर
मामले की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट के जज रामकुमार चौबे ने कहा कि हेलमेट नहीं पहनना चालक की भी गलती है, इसलिए मुआवजे की रकम 10 प्रतिशत कम की जाए। जज ने हादसे में घायल रमन को एक लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं। हेलमेट न लगाने पर मुआवजे की रकम कम करने का यह पहला फैसला है।
घायल बाइक चालक भी
बराबर का जिम्मेदार
दुर्घटना के समय रमन ने हेलमेट नहीं लगाया था। इसके लिए वह भी बराबर का जिम्मेदार है। दोपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट लगाना न केवल अनिवार्य है बल्कि यह उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसलिए मुआवजे की राशि में 10 फीसदी की कटौती की जाती है।
-रामकुमार चौबे, सेशन कोर्ट जज