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सड़क खुदाई के लिए पहले कलेक्टर से अनुमति जरूरी
नसं. भोपाल | शहरकी सड़कों पर जो एजेंसी खुदाई करेगी, उसे निर्धारित समय में इसका रेस्टोरेशन करना होगा। संबंधित एजेंसी को परमिशन देते समय उससे इसके लिए निर्धारित राशि ली जाएगी। यदि उसने समय-सीमा के भीतर सड़क की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत नहीं की तो उसकी जमानत राशि जब्त कर किसी प्राइवेट एजेंसी से यह काम कराया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टोरेट में इस संबंध में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से सड़कों के लिए एक्शन प्लान बनाने कहा है। कलेक्टर ने टेलीकाॅम कंपनियों से भी कहा है कि वे तय समय में रेस्टोरेशन पूरा करें।
ऐसा नहीं करने पर उन्हें आगे अनुमति नहीं मिलेगी। बैठक में नगर निगम और पीडब्लयूडी के अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा है कि जहां केबल और पाइपलाइन बिछा दी गई है, वहां जल्दी से जल्दी रीस्टोरेशन का काम पूरा करें। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले जिला योजना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की बेतरतीब खुदाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।
इसमें यह बताया जाएगा कि शहर में कहां खुदाई हो रही है और कौनसी एजेंसी कर रही है।