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होम्योपैथिक डॉक्टरों को 3 की बजाय 5 साल में रिन्यू कराना होगा रजिस्ट्रेशन

7 वर्ष पहले
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प्रदेशके होम्योपैथिक डॉक्टरों को अब तीन के बजाय पांच साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। मप्र होम्योपैथिक काउंसिल ने यह फैसला किया है। एक अन्य फैसले के तहत होम्योपैथिक डॉक्टर अब एक से ज्यादा राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे।

प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर लंबे समय से मांग कर रहे थे कि अन्य राज्यों की तरह यहां भी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की समय सीमा पांच साल की जाए। मप्र होम्योपैथिक काउंसिल की रजिस्ट्रार डॉ. आयशा अली ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 18 हजार होम्योपैथिक डॉक्टरों को फायदा होगा। इधर, केंद्रीय आयुष विभाग के फैसले के मुताबिक किसी अन्य राज्य में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टरों को पहले वाले राज्य का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने वाले डॉक्टर पर जुर्माना लगाने के साथ ही दोनों राज्यों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे।