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घर में अवैध रूप से रखे 780 कार्टन आईवी फ्लुइड जब्त
खाद्यऔर औषधि प्रशासन के अफसरों ने शुक्रवार को टीला जमालपुरा स्थित एक घर में अवैध रूप से रखे हुए आईवी-फ्लुइड के 780 कार्टन जब्त किए। दवा वितरक के पास गोदाम में दवा रखने का लाइसेंस नहीं था। अब अधिकारियों ने दवा वितरक को लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर इसके बाद भी लाइसेंस नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो वितरक के खिलाफ कोर्ट में मामला पेश किया जाएगा।
खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि टीला जमालपुरा पुलिस ने लिखित में यह सूचना दी थी कि इलाके के एक घर में अवैध रूप से दवा रखी जा रही है। दोपहर 12 बजे ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम गोदाम पर पहुंची। जांच में पता चला कि यह दवाओं के थोक विक्रेता ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर का यह घर है। करीब 2 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और गोदाम से आईवी-फ्लुइड के 780 कार्टन जब्त किए गए। सारे कार्टन काे तीन ट्रक के जरिए ले जाया गया। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर के संचालक हरिदास थारानी भी लाइसेंस होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमीदिया रोड स्थित स्टोर में रिनाेवेशन के काम की वजह से टीला जमालपुरा स्थित घर में सारे कार्टन रखे गए थे।