संजीव सक्सेना को नहीं मिल सकी बेल
नसं, भोपाल/जबलपुर| हाईकोर्टने व्यापमं परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपी संजीव सक्सेना की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जबकि राज्य सरकार सक्सेना को पहले से तीन मामलों में मिली जमानत निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। सक्सेना फिलहाल कनिष्ठ आपूर्ति एवं नापतौल अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में जेल में है। सोमवार को उसकी जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की बैंच ने सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव पैनल अधिवक्ता प्रकाश गुप्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि आरोपी के खिलाफ एसटीएफ की जांच जारी है।