पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • उपभोक्ता से जो वादा किया उसे पूरा करो

उपभोक्ता से जो वादा किया उसे पूरा करो

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
चारसाल पहले की गई एक शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने फैसला देते हुए ट्रांसपोर्टर को माल की कीमत के साथ क्षतिपूर्ति और परिवादी व्यय देने का आदेश दिया है। ट्रांस्पोर्टर ने 54,969 रुपए कीमत का माल ग्राहक के पते पर नहीं पहुंचाया था। उपभोक्ता फोरम का कहना है कि एक व्यक्ति ट्रांसपोर्टर पर विश्वास करके माल बुक करता है यदि उसका माल समय पर नहीं पहुंचे तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास की क्षति होती है। उसे उपभोक्ता से किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए।

मप्र हस्तशिल्प हाथकरघा विकास निगम टीटी नगर के प्रबंधक एमएल शर्मा ने वर्ष 9 अगस्त 2010 को फोरम में शिकायत की थी कि उन्होंने टीटी नगर स्थित मृगनयनी एम्पोरियम से महेश्वर हस्तशिल्प कार्यालय के लिए न्यू इतवारा रोड स्थित न्यू सिंडीकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से महेश्वर के लिए 22 मई 2008 को माल बुक किया था। लेकिन न्यू सिंडीकेट ट्रांसपोर्ट द्वारा माल नहीं पहुंचाया गया।









और ही माल वापस किया। इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। फोरम ने इस मामले में न्यू सिंडीकेट ट्रांसपोर्टर को कोर्ट में उपस्थित होने के कई नोटिस भेजे लेकिन ट्रांसपोर्टर फोरम में उपस्थित नहीं हुए। इस पर फोरम ने चार साल बाद एक पक्षीय निर्णय दिया कि न्यू सिंडीकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उपभोक्ता को मूल राशि 54,969 रुपए और उस पर मई 2008 से 9 प्रतिशत ब्याज की दर से पूरी रकम अदा करे। इसके अलावा 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति 2 हजार परिवादी व्यय दे। प्रकरण की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष अखिलेश पंड्या सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने की। इस मामले में न्यू सिंडीकेट ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बग्गा का कहना है कि उन्हें फोरम का कोई भी रिमाइंडर और सम्मन नहीं मिले थे। इस वजह से वे फोरम में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि इस मामले में स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील करेंगे।

उपभोक्ता फोरम ने ट्रांसपोर्टर को दिए क्षतिपूर्ति के निर्देश