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नर्सिंग होम एक्ट बदलने से मिलेगा सस्ता इलाज
राज्यसरकार, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में मरीजों को सस्ता और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एक्ट में संशोधन करेगी। संशोधन का ड्राफ्ट नर्सिंग होम एसोसिएशन और स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों की एक कमेटी बनाएगी। कमेटी, फरवरी 2015 में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को संशोधन का प्रस्ताव सौंपेगी।
स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि अभी निजी अस्पतालों में मरीजों से ली जाने वाली फीस, विभिन्न तरह की चिकित्सीय जांच, पेशेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। इसके चलते कई नर्सिंग होम संचालक मरीजों से मनमाफिक फीस वसूलते हैं। एक्ट में संशोधन होने से नर्सिंग होम संचालकों की इस मनमानी पर रोक लग सकेगी। इसके अलावा नर्सिंग होम्स में बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के नियम में भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और डॉक्टरों की क्लीनिक को भी एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। ताकि क्लीनिक्स और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स से निकलने वाले जैविक कचरे को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के मुताबिक खत्म किया जा सके।
^नर्सिंग होम एक्ट में संशोधन करने के लिए गठित समिति की एक बैठक स्वास्थ्य आयुक्त की अध्यक्षता में हो चुकी है। एक्ट में होने वाले संशोधन का अंतिम ड्राफ्ट अगले दो महीने में बन जाएगा। \\\'\\\' डॉ.केके ठस्सू, स्वास्थ्यसंचालक (अस्पताल प्रशासन)