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सप्लाई के बाद तीन दिन में ही करानी होगी दवाओं की जांच
अबमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) और सिविल सर्जन को अस्पतालों में सप्लाई होने के बाद तीन दिन के भीतर ही दवाओं की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच करानी होगी। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं के बंटने के मामले लगातार सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के संचालक डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि सभी अस्पताल अधीक्षकों और सीएमएचओ को इस तरह के निर्देश दे दिए गए हैं। दवाओं की जांच के लिए प्रदेश में इसके लिए आठ प्रयोगशालाएं चिन्हित की गई हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच में तीन दवाएं अमानक श्रेणी की पाई गई थीं। इन दवाओं को सरकारी अस्पताल में वितरित किया गया था। वहीं इससे पहले प्रदेश में 147 तरह की अमानक दवाओं के बांटे जाने का मामला भी सामने आया था।