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रिटर्न भरने में देरी, देनी होगी ~20 हजार तक लेट फीस

7 वर्ष पहले
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समयपर रिटर्न जमा करने वाले राजधानी के 350 से अधिक करदाताओं को कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स विभाग ने सर्विस टैक्स रूल 7 सी के तहत नोटिस भेजा है। अब उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि यदि करदाता विलंब शुल्क नहीं देगा तो अधिकतम 20 हजार रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी।

प्रदेश भर में रिटर्न भरने में विलंब करने वालों की संख्या पांच हजार से ऊपर बताई जा रही है। कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स आयुक्त डीके वर्मा ने बताया कि स्क्रूटनी के बाद डिवीजन स्तर पर इस तरह की कार्रवाई होती है। सर्विस टैक्स के छमाही रिटर्न नहीं भरने पर विलंब शुल्क लेना एक विभागीय कार्यवाही है।