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पीएमटी गड़बड़ी में बर्खास्त छात्रों को कॉलेज के डीन करें बहाल
सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट से बर्खास्त (वर्ष 2010 से 2012) मेडिकल छात्रों के पक्ष में फैसला आने के बाद संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) ने उन्हें बहाल करने के आदेश सभी कॉलेज डीन को दिए हैं। इस संबंध में डीन से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। इस आदेश से एडमिशन बहाल कराने के लिए कोर्ट और कॉलेज के बीच भटक रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
डीएमई डॉ. एसएस कुशवाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर फिलहाल सभी बर्खास्त छात्रों को बहाल किया जा रहा है। छात्रों की बहाली की कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें पीएमटी गड़बड़ी मामले में बर्खास्त करने संबंधी दस्तावेजों के साथ कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। छात्रों के मिलने वाले जवाब की जांच करने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। डॉ. कुशवाह ने बताया कि कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यापमं द्वारा एकतरफा कार्रवाई कर संबंधितों की परीक्षा निरस्त करने संबंधी फैसले को गलत माना है। व्यापमं की इसी कार्रवाई के आधार पर कॉलेज डीन ने संबंधित छात्रों के दाखिले निरस्त किए थे।
सरकारकमेटी बनाकर करा सकती है जांच
इसमामले में सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकील पियूष धर्माधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने छात्रों को राहत देने के साथ ही राज्य सरकार को मामले की जांच एक अलग कमेटी बनाकर कराने का विकल्प दिया है। इसके लिए सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है। इस कमेटी में सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग और व्यापमं के अफसरों को शामिल कर सकती है। ताकि जांच के दौरान छात्रों के बयान दर्ज करते समय, उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज दिखाएं जा सके।