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नेता जी संस्था को झटका, खारिज हुई अपील

7 वर्ष पहले
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{पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर बनाए गए फ्लैट दुकानों को कोर्ट ने दिया अवैध करार, आरटीआई से हुआ खुलासा

महाबली नगर में स्थित इस पानी की टंकी के बगल बने फ्लैट दुकानें पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर बनी हैं।

कोलार भास्कर. भोपाल

कोलार की नेता जी गृह निर्माण सहकारी संस्था में पार्क ट्यूबवेल की जमीन पर बनाए गए फ्लैट दुकानों को तोड़ने से बचाने के लिए संस्था द्वारा की गई अपील को ऊपरी अदालत ने खारिज कर दिया है। 16वें अपर जिला न्यायाधीश भोपाल बीएस भदौरिया ने निचली अदालत के फैसले को सही करार दिया है। यह उजागर हुआ है सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी से। नेता जी सोसायटी के अंतर्गत स्थित महाबली नगर निवासी विजय शंकर दीक्षित ने हाल ही में आरटीआई के जरिए कोर्ट के आदेश की कॉपी हासिल की है।

दीक्षित ने बताया कि संस्था द्वारा वर्ष 2006 में पंचायत की परमिशन पर पार्क ट्यूबवेल के लिए आरक्षित जमीन पर छह दुकान और उसके ऊपर आठ फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था। उसे नपा गठन के बाद नपा ने 2007 में विधिवत नोटिस देकर रुकवा दिया था। कलेक्टर भोपाल ने उन परमिशन को भी निरस्त कर दिया था। साथ ही अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके विरुद्ध संस्था ने न्यायालय में वाद दायर कर दिया था। निचली अदालत ने संस्था की अपील को अमान्य करते हुए पार्क ट्यूबवेल की जमीन पर बनाए गए फ्लैट दुकानें तोड़ने का आदेश दिया था। जिसे संस्था द्वारा ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई थी। ऊपरी अदालत ने भी संस्था की अपील को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। इस संबंध में संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष अप्पा राव पाटिल का कहना है कि ऊपरी अदालत ने जो नपा के हक में फैसला दिया है, उसको चुनौती दी जाएगी। कार्यकारिणी के बैठक में उसके बारे में तय होगा। अभी संस्था के चुनाव के चलते नीतिगत निर्णय नहीं हो सकते हैं इसलिए कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पा रही है।

हटेगाअवैध निर्माण

^न्यायालय के निदेशानुसार नेता जी संस्था की परमिशन निरस्त की गई है। अवैध निर्माण हटाया जाएगा। उसके लिए तैयारी की जा रही है। सत्येंद्रसिंह धाकरे, सीएमओ