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ज्यादती के आरोपी को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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भोपाल| नाबालिगलड़की को अगवा कर उसके साथ ज्यादती करने वाले भरत शर्मा को अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला एडीजे सईदा बानो रहमान ने सुनाया। घटना 19 मई 2013 की है। अनूपपुर में रहने वाली लड़की अपनी भाभी के साथ घटना दिनांक को सुबह 5 बजे भोपाल स्टेशन पर उतरी थी। भिंड निवासी भरत शर्मा उसे अगवा कर इंदौर ले गया था।