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प्रदेश में वेतन के अलावा सभी भुगतानों पर रोक

7 वर्ष पहले
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अघोषितवित्तीय आपातकाल के दौर से गुजर रही राज्य सरकार ने वेतन के अलावा सभी भुगतानों पर रोक लगा दी है। इससे पहले 5 करोड़ रु. से अधिक के भुगतानों के लिए वित्त विभाग की अनुमति को अनिवार्य किया गया था। जबकि 11 सितंबर को कोषालयों (ट्रेजरी) निर्देश दिए थे कि 25 करोड़ से अधिक के भुगतान के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। प्रदेश में पिछले दस साल में यह पहला मौका है, जब इस तरह की रोक सितंबर माह में लगी हो। वित्त विभाग के संचालक (बजट) संदीप यादव ने शनिवार को जारी नए निर्देश में कहा है कि कोषालयों उप कोषालयों में 27 सितंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 30 सितंबर को शाम 5 बजे तक विभागों से केवल वेतन के देयक ही प्राप्त किए जाएंगे। हालांकि निर्देश में अगले सप्ताह के सार्वजनिक अवकाशों का हवाला दिया गया है। लेकिन यह भी कहा है कि राज्य शासन के इस निर्णय का सख्ती से पालन किया जाए।