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आवेदक की आईडी के बगैर नहीं मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
नसं, भोपाल|क्षेत्रीय परिवहनकार्यालय (आरटीओ) से अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस की अधिकृत कॉपी (पर्टिकुलर) आईडी और आवेदक के आवेदन के बिना नहीं निकाली जा सकेगी। वर्तमान में वाहन डीलर्स आवेदक सीधे फीस जमा कर इसे निकाल लेते थे। इससे उसके दुरुपयोग का खतरा रहता था। आरटीओ अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इंदौर में गलत पते पर कई ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पाए जाने के बाद आरटीओ भोपाल ने यह निर्णय लिया है।
आरटीओ अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिकृत रूप से रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस का पर्टिकुलर लेने पर ही कोर्ट सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में उसका उपयोग किया जा सकता है।
वेबसाइट वाला मान्य नहीं: वर्तमान में कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन या परिचित आदि की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस का परिवहन विभाग की वेबसाइट से प्रिंट निकाल लेता है। यह प्रक्रिया जारी रहेगी पर प्रिंट निकालने पर उस पर साफ लिखा हुआ आएगा कि नॉट फाॅर लीगल पर्पज। इस तरह वेबसाइट से निकाले गए कागज का उपयोग कोर्ट या सरकारी कार्य के लिए नहीं हो सकेगा।
इस तरह लगती है फीस: वाहन के रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस का आरटीओ से पर्टिकुलर लेने पर 20 रुपए फीस लगती है। इस फीस को परिवहन विभाग की वेबसाइट www.mptransport.org पर जमा कर रसीद की कॉपी के साथ आवेदन आईडी जमा कर पर्टिकुलर लिया जा सकेगा।