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डीईओ में भी मिलेंगे एडमिशन के आवेदन

7 वर्ष पहले
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भोपाल | शिक्षाका अधिकार कानून (आरटीई) के तहत गरीब वंचित वर्ग के 25 फीसदी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों से गरीब बच्चों के अभिभावकों को आवेदन फार्म नहीं दिए जा रहे हैं, वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीईओ) से आवेदन फार्म लेकर वहीं पर जमा कर सकेंगे। डीईओ में किसी भी स्कूल के लिए आवेदन लिया जाएगा।