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आयकर रिटर्न नहीं भरा तो तहसीलदार के आय प्रमाण-पत्र पर मिलेगा कार लोन

6 वर्ष पहले
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भोपाल | यदिआप वेतनभोगी नहीं हैं और ही आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, इसके बावजूद आप बैंक से लोन लेकर कार खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ तहसीलदार से आय प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ेगा। ऐसे ग्राहकों के पास लोन की ईएमआई की बजाय साल में एकमुश्त राशि जमा करने का विकल्प भी होगा। सरकारी क्षेत्र की केनरा बैंक ने फरवरी के पहले हफ्ते से यह स्कीम शुरू की है। बैंक आयकर के दायरे में आने वाले उस तबके पर फोकस कर रही है, जिसके पास अचल संपत्ति है और उससे मासिक आय होती है। बैंक अधिकारियों के अनुसार ऐसे लोग जब कार के लिए लोन लेने जाते हैं तो बैंक इनसे तीन साल के आयकर रिटर्न मांगता है। केनरा बैंक ऐसे लोगों को कार लोन देगा।