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वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक का शपथ-पत्र जरूरी
ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | भोपाल
यदिअाप किराए के मकान में रहते हैं और आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो अपने मकान मालिक का शपथ पत्र वाहन के शो रूम पर देना होगा। इसके बाद ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में हो सकेगा। नई व्यवस्था 15 फरवरी से लागू हो रही है। फर्जी पते पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की जा रही है।
गलत या अधूरा पता होने के कारण कई नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड आरटीओ वापस जाते हैं और वाहन मालिक को नहीं मिल पाते। साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे जाने वाले चालान भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते। आरटीओ में इन दिनों 2000 से ज्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन कार्ड पड़े हैं, जो डाक विभाग से वापस गए हैं। इसी को देखते हुए अब वाहन मालिक के पूरे और सही पते वाले शपथ पत्र लिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। आरटीओ अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 15 फरवरी से खरीदारों को वाहन के शो रूम पर ही शपथ-पत्र जमा कराना होगा। संबंधित शो रूम संचालक ये दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ भेजी जाने वाली फाइल में लगाकर भेजेगा। यही नहीं, गाड़ी को फाइनेंस करवाने की स्थिति में शो-रूम संचालक को संबंधित कंपनी का वेरिफिकेशन लेटर भी आरटीओ में जमा करवाना होगा जिसमें पते की तस्दीक की गई हो।
पताबदला, तो भी देना होगा शपथ-पत्र
यदिकिसी वाहन मालिक ने गाड़ी खरीदने के बाद अपना पता बदल लिया है तो उसे अपने नए पते का शपथ-पत्र भी आरटीओ में देना होगा।
नए मकान मालिक से पते के बारे में शपथ-पत्र लेकर वाहन के शो-रूम या आरटीओ में जमा कर नया रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना पड़ेगा।