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खनन कारोबारी सुधीर शर्मा की जमानत याचिका खारिज

7 वर्ष पहले
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नसं,भोपाल| व्यापमंकी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपी खनन कारोबारी सुधीर शर्मा की जमानत याचिका सोमवार को विशेष न्यायाधीश रामकुमार चौबे ने खारिज कर दी। शर्मा की ओर से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2012 मामले में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी।

सुनवाई में अदालत ने कहा कि शर्मा ने कुछ उम्मीदवारों के चयन के लिए व्यापमं के अफसरों से सिफारिश की थी। इसलिए शर्मा को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। एसटीएफ ने सोमवार को आरक्षक भर्ती परीक्षा-2012 के अन्य मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया है। आरोपियों में नारायण धाकड़, राकेश प्रजापति, दिलाराम यादव, विनय, कन्हैया रावत, सुनील यादव, विकास रावत, रामवीर रावत, हरिओम जितेंद्र तोमर शामिल हैं।