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बीडीए के प्रॉपर्टी मालिकों को मकान बनाने के लिए नहीं लेना होगी एनओसी

6 वर्ष पहले
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भोपाल | भोपालविकास प्राधिकरण (बीडीए) की स्कीम में अब मकान बनाने या रिनोवेशन की बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए बीडीए से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) नहीं लेना होगा। गुरुवार को बीडीए ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब सिर्फ प्रॉपर्टी मालिकों को बीडीए की राजस्व शाखा से सिर्फ नो ड्यूज लेना होगा। इस फैसले से बीडीए के करीब 30 हजार प्रॉपर्टी खरीददारों को फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा एयरो सिटी, मिसरोद फेस टू और राजाभोज स्कीम के 12 हजार प्लॉट मालिकों को होगा। अभी नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन लेने के पहले बीडीए को दस प्रतियों में नक्शा देकर एनओसी लेनी होती थी। इसके बाद बीडीए सर्वे कर करीब एक महीने बाद एनओसी देता है।