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प्रवर्तन निदेशालय की हुई अरविंद और टीनू जोशी की 37 संपत्तियां

6 वर्ष पहले
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क्राइम रिपोर्टर | भोपाल/इंदौर

आयसे अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त आईएएस अफसर दंपती अरविंद और टीनू जोशी की 37 संपत्तियां सीज किए जाने को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के न्यायाधिकरण ने मंजूरी दे दी है। ईडी ने करीब छह महीने पहले ये संपत्ति सीज की थी। न्यायाधिकरण से मिली मंजूरी के बाद अब ये संपत्तियां ईडी की मानी जाएंगी। जोशी दंपती पर मनी लान्ड्रिंग के तहत भी केस चलेगा।

ये संपत्तियां अरविंद की बहन आभा, विभा, उनके करीबी मित्र एसपी कोहली और इथोस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थीं। न्यायाधिकरण ने माना है कि जोशी दंपती ने ये संपत्तियां भ्रष्टाचार की कमाई से खरीदी हैं, जो अवैधानिक हैं। इसलिए ईडी इंदौर ने अंतरिम अटैचमेंट की जो कार्रवाई की है, वह सही है। अटैच की गई संपत्ति को आभा, विभा, एसपी कोहली अन्य आरोपियों ने न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया।

सरेंडरकर सकता है अली

अरविंदजोशी का करीबी रहा मिराज अली शुक्रवार को सरेंडर कर सकता है। इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस को ठोस जानकारी मिली है। अरविंद जोशी के सरेंडर करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। स्टाम्प वेंडिंग का काम करने वाले मिराज पर जोशी दंपती की रकम अपने बैंक खातों के जरिए पॉलिसी में जमा करवाने का आरोप है।

डीएसपी लोकायुक्त विनोद शर्मा के मुताबिक शुक्रवार को फरार आरोपियों के खिलाफ बेमियादी वारंट जारी करने की अपील कोर्ट से की जाएगी। कोर्ट का आदेश होगा तो शेष आरोपियों को फरार घोषित कर अब तक पकड़े गए आरोपियों पर केस शुरू हो सकता है।