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इस साल का संपत्ति कर जमा करने पर पेनाल्टी के साथ ही 6% छूट भी

7 वर्ष पहले
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भोपाल|नगर निगमने लोक अदालत के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर जमा करने पर छह प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यही नहीं निगम पेनाल्टी भी माफ करेगा। इस साल के लिए निगम एक दिसंबर से 5 फीसदी पेनाल्टी ले रहा है। यह छूट लोक अदालत आयोजित होने वाली तारीख 13 दिसंबर के लिए लागू होगी। इस दिन वार्ड, जोनल और नागरिक सुविधा केंद्रों पर संपत्ति कर जमा करने पर छूट मिलेगी। नगर निगम कमिश्नर तेजस्वी नायक ने बुधवार को संपत्ति कर की समीक्षा भी की।