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ज्यादती करने वाले को आजीवन कारावास

6 वर्ष पहले
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राजधानीकी एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एमबीए की छात्रा के साथ तीन साल तक ज्यादती करने वाले युवक लोकेश नवलानी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सईदा बानो रहमान ने यह फैसला सुनाया। बैतूल निवासी छात्रा एक निजी काॅलेज से एमबीए कर रही थी। तीन साल के प्रेम प्रसंग के बाद लोकेश के शादी से इंकार कर दिया। इस पर उसने आरोपी के खिलाफ 27 नवंबर 2013 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया था।





इसके बाद अक्सर ही लोकेश और युवती की मुलाकात भोपाल में होने लगी। छात्रा राजधानी के एक हॉस्टल में रहती थी। लोकेश अक्सर उससे मिलने भोपाल आता था। लोकेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए और उसे अपनी प|ी बताते हुए कई बार पचमढ़ी घुमाने ले गया। जब छात्रा ने लोकेश से शादी की बात की तो वह वादे से मुकर गया। उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। उसने पूरी घटना परिजनों को बताई और बैतूल एसपी को लिखित शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने 27 नवंबर 2013 को मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने लोकेश के खिलाफ शादी का झांसा देकर ज्यादती करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर लोकेश को ज्यादती के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।