बिल्डर गोयल की जमानत अर्जी खारिज
नसं, भोपाल | करोंदक्षेत्र की 100 करोड़ रुपए कीमत की 54 एकड़ जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने वाले बिल्डर अशोक गोयल की जमानत अर्जी गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी को बुधवार को अदालत ने जेल भेजा था। वहीं आर्थिक अपराध ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने निशातपुरा थाने में गोयल के खिलाफ दर्ज हुई धोखाधड़ी की एफआईआर आैर उससे जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। ईओडब्ल्यू ने गोयल को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इधर, ईओडब्ल्यू ने गोयल की ही पंच सेवा हाउसिंग सोसायटी की जानकारी भी इकट्ठा करना शुरू कर दी है।