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लीज रिन्यू कराने पर अब 5% तक स्टाम्प शुल्क लगेगा
भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए), हाउसिंग बाेर्ड और नगर निगम आदि संस्थाओं से खरीदे गए प्लॉट और मकानों की लीज रिन्यू कराने के लिए लोगों को मौजूदा बाजार कीमत (कलेक्टर गाइडलाइन) के हिसाब से स्टाम्प डयूटी चुकानी होगी। इसकी दरें रिन्यूवल के वक्त प्रॉपर्टी की बाजार कीमत से दो से पांच फीसदी तक होगी। यह प्रावधान भारतीय स्टाम्प अध्यादेश 2014 में किया गया है।
शहर में ऐसी करीब 60 हजार प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ेगा। अरेरा कॉलोनी जैसे पाश इलाके में लोगों को डेढ़ हजार वर्गफीट के प्लॉट की लीज रिन्यू कराने पर छह लाख रुपए तक स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अभी तक सरकार प्रॉपर्टी की लीज अवधि खत्म होने पर 150 से 200 रुपए में रिन्यूवल कर देती थी।
^सरकार ने जो नया कानून बनाया है, उसी के तहत हम लीज रिन्यू वाले केस में 5 फीसदी तक स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं।’’ राजेंद्रपचौरी, वरिष्ठजिला पंजीयक
प्रभावित कॉलोनियां
>साकेत नगर >शक्ति नगर >अरेरा कॉलोनी >हर्षवर्धन नगर >पंचशील नगर >एमपी नगर >गौतम नगर >रचना नगर >नेहरू नगर >कस्तूरबा नगर >शांति निकेतन >इंद्रपुरी >सुभाष नगर >ऐशबाग जनता क्वार्टर >र|ागिरी >सोनागिरी >कटारा हिल्स >अरविंद विहार >टीला जमालपुरा >कोहेफिजा >नारियल खेड़ा >करोंद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी >अशोका गार्डन।
लीज अवधि दर (बाजार मूल्य पर)
एकसाल से कम 0.01%
एक से पांच साल 0.1%
पांच से दस साल 1%
दस से बीस साल 2%
बीस से तीस साल 4%
तीस साल से ज्यादा 5%