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2400 वर्गफीट तक के प्लॉट पर निर्माण के लिए मंजूरी जरूरी नहीं
2400 वर्गफीट जमीन पर भवन निर्माण के लिए स्वीकृति संबंधी भूमि विकास नियम-2012 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। शनिवार को कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा दी जानी है, इसलिए जरूरी संशोधन जल्द से जल्द किया जाए। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों के नियमन हस्तांतरण के तमाम प्रावधानों को भी सरल किया जाए। इसके बाद ही संशोधन विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा।
अब 2400 वर्गफीट तक के प्लाॅट पर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट ही मंजूरी दे सकेगा। यह जवाबदेही भी उसी की होगी कि वह निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्वीकृति दे।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा और निवेश प्रपोजल की जानकारी मंत्रियों को दी। इसके बाद वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वर्ष 2015-16 के बजट का प्रारूप रखा। सरकार इस बार लगभग 1.35 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रही है। कैबिनेट ने बजट के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षामंत्री पारस जैन, उच्च शिक्षामंत्री उमाशंकर गुप्ता आदि नहीं पहुंचे।