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राजपत्रित अधिकारी वेरिफाई करेंगे आवेदन

6 वर्ष पहले
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भोपाल| यदिआप रेलवे के इमरजेंसी कोटे से रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको राजपत्रित अधिकारी से आवेदन वेरिफाई करवाना होगा। इसके बाद ही इमरजेंसी कोटा मिल सकेगा। नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। रेलवे ने आपातकालीन कोटे में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। गैर जरूरतमंद लोगों को इस कोटे से रिजर्वेशन दिए जाने की कई शिकायतें रेलवे बोर्ड को मिलीं थीं। नई व्यवस्था के संबंध में सभी जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेलवे के पास भी इस बात की जानकारी रहेगी कि किस व्यक्ति को इमरजेंसी कोटे से सीट दी गई है। साथ ही गड़बड़ी होने पर रेलवे के अधिकारी भी औचक निरीक्षण कर आवेदक के बारे में जानकारी ले सकेंगे कि पात्र व्यक्ति को ही सीट दी जा रही है या नहीं। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल विक्रम सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने का फायदा जरूरतमंद लोगों को आसानी से मिल सकेगा। उन्हें राजपत्रित अधिकारी से अपने आवेदन को वेरिफाई करवाना होगा। इस आवेदन पर संबंधित राजपत्रित अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर भी लिखवाना जरूरी रहेगा।