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गैस त्रासदीः पूर्व गृह सचिव ने कहा एंडरसन की गिरफ्तारी से रिहाई तक कुछ नहीं पता

8 वर्ष पहले
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भोपाल। यूनियन कार्बाइड कारखाना के मालिक और उसके सहयोगियों के रिहाई के आदेश गृह सचिव स्तर से जारी नहीं हुए थे। वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी से लेकर उसकी रिहाई तक क्या कार्रवाई हुई? इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। यह बात गुरुवार को भोपाल गैस त्रासदी के वक्त राज्य के गृह सचिव रहे केएस शर्मा ने यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग के समक्ष कही। वे आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एसएल कोचर के समक्ष अपने बयान दर्ज करा रहे थे।

आयोग में गुरुवार को तत्कालीन मुख्य सचिव स्व. ब्रह्मस्वरूप के विशेष सहायक पीवी हेडाऊ, निज सचिव बीआर ठाकरे और शाहजहांनाबाद के तत्कालीन टीआई आरएस चौहान के बयान भी दर्ज हुए। आयोग को श्री शर्मा ने बताया कि यूका के मालिक एंडरसन को गिरफ्तार करने के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, मुख्य सचिव ब्रह्मस्वरूप से कोई चर्चा नहीं हुई थी। बाद में तत्कालीन एसपी स्वराज पुरी ने बताया था कि शासन के निर्देश पर एंडरसन को छोड़ा गया और उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया।

इस मामले में भी मुख्यमंत्री से उनकी कोई चर्चा नहीं हुई थी। गौरतलब है कि तत्कालीन एसपी पुरी ने आयोग को पूर्व में दिए बयान में यूका के मालिक एंडरसन और उनके साथियों की रिहाई शासन के आदेश से करने की बात कही थी।

तत्कालीन सीएम सचिव के बयान 19 जून को

आयोग के सचिव शशिमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. अर्जुन सिंह के सचिव एनआर कृष्णन और एक अन्य व्यक्ति निसार अहमद खान के बयान 19 जून को होंगे। दोनों को अपने-अपने बयान दर्ज कराने आयोग में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है।